इंदौर। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई, लेकिन इनके लिए कुछ शर्तें जरूर लगा दीं। कोर्ट ने कहा कि कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की ही बाजारों में बिक्री हो और दीपावली जैसे त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही आतिशबाजी की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन से भाजपा के सांसद प्रो. चिंतामणि मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पाेस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा - वे रात 10 बजे के बाद ही आतिशबाजी करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों ना जाने पड़े। कोर्ट के आदेश पर सोशल मीडिया पर इस प्रकार का पोस्ट राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है।
सांसद ने पोस्ट में यह लिखा...
उज्जैन से भाजपा सांसद चिंतामणि मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा - मैं अपनी दीवाली अपने परंपरागत तरीके से मनाऊंगा और रात में लक्ष्मी पूजन के बाद रात 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा। हमारी हिन्दू परंपरा में किसी की भी दखलंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी धार्मिक परम्पराओं के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं खुशी-खुशी जेल भी जाऊंगा।
सांसद ने पोस्ट में यह लिखा...
उज्जैन से भाजपा सांसद चिंतामणि मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा - मैं अपनी दीवाली अपने परंपरागत तरीके से मनाऊंगा और रात में लक्ष्मी पूजन के बाद रात 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा। हमारी हिन्दू परंपरा में किसी की भी दखलंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी धार्मिक परम्पराओं के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं खुशी-खुशी जेल भी जाऊंगा।
हो सकती है कानूनी कार्रवाई
भाजपा सांसद के इस बयान को अधिकृत माना जा सकता है और इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के तहत दर्ज किया जा सकता है। सांसद के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चुनाव आचार संहिता के कारण उन्हे दीपावली से पहले गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा सकता है। चूंकि बयान सांसद का है अत: इसे राजनीतिक बयान नहीं कहा जा सकता।
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