भोपाल। मप्र राज्य वन विकास निगम के छह अधिकारियों को एक भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष अधिकारियों का अपराध प्रमाणित करने में नाकाम रहा जबकि सरकारी जांच में घोटाला होना प्रमाणित पाया गया था।
मप्र राज्य वन विकास निगम कुंडम परियोजना में करीब 15 साल पहले गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से क्षति पहुंचाने के आरोप में तत्कालीन प्रबंध संचालक मोहम्मद हाशिम, डॉ राम प्रकाश, महेशचंद शर्मा, सीएस मिश्रा, एमएस पटेल, एमएस बोबड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्रकरण न्यायलय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर में दर्ज कराया था।
निगम के अधिकारियों के खिलाफ दायर इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रकरण संज्ञान में लिया था। 23 अगस्त 2018 को अधिकारियों द्वारा सत्र न्यायाधीश जबलपुर के न्यायलय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा शनिवार को जारी आदेश में अधिकारियों को आरोप मुक्त कर दिया।