BANK केवल रेरा-प्राधिकरण में पंजीकृत प्रोजेक्ट को ही फाईनेंस करें | BUSINESS NEWS

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भोपाल। रेरा अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा ने कहा है कि बैंक केवल रेरा-प्राधिकरण में पंजीकृत प्रोजेक्ट को ही फाईनेंस करें। उन्होनें कहा कि रियल स्टेट के प्रोजेक्ट और कालोनियाँ रेरा एक्ट के नियमों के अनुरूप होती हैं। साथ ही फाईनेंस करने के लिए उचित व्यवसायिक विकल्प है, जिनमें ऋण वापसी की बेहतर संभावनाएं रहती हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा भी ऐसी मार्गदर्शिका जारी की गई है। श्री डिसा ने कहा कि बैंकों को इन प्रोजेक्ट को ही प्राथमिकता से फाईनेंस करना चाहिये। श्री अन्टोनी डिसा आज भोपाल में आयोजित बैंकों के राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

श्री डिसा ने कहा कि रेरा में पंजीयन होने पर समय पर आवंटी को आवास मिलने की गारंटी मिल जाती है। उन्होंने कहा कि अपंजीकृत प्रोजेक्ट को लोन दिया जाना, न तो जनहित में है, न नियमों में है और न ही सही व्यावसायिक निर्णय है। श्री डिसा ने कहा कि रेरा में अपंजीकृत प्रोजेक्ट रेरा एक्ट के विपरीत होकर अवैधानिक भी होते हैं। बैंक को ऐसे प्रोजेक्ट के ऋण प्रकरणों में निवेश करने से बचना चाहिये।

बैठक में श्री डिसा ने बताया कि प्रोजेक्ट की स्टेज-वाइज पूर्णता के अनुपात में उसके स्थल-निरीक्षण के अनुसार ही बैंक को ऋण की किश्त स्वीकृत करना चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बिल्डर को आवंटियों से प्राप्त राशि का 70 प्रतिशत प्रोजेक्ट के इस्क्रो-खाते में रखना जरूरी है। साथ ही बैंक को उतना ही आहरण करने देना चाहिये, जितने का पूर्णता: प्रमाण-पत्र संलग्न हो।

बैठक में राज्य स्तरीय बैंकिंग के लीड अधिकारी श्री अजय व्यास ने बैंकों की ओर से आश्वस्त किया कि प्रदेश के बैक रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा रेरा-एक्ट के नियमों के अनुसार ही प्रोजेक्ट और कालोनियों में फाईनेंस कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश में कार्यरत सभी निजी तथा शासकीय बैंकों के प्रदेश प्रमुख, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे

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