BANK का नियम: महिला कर्मचारी अपने बॉस की अनुमति के बिना गर्भवती नहीं हो सकतीं | EMPLOYEE NEWS

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चीन के एक प्राइवेट बैंक में नियम है कि महिला कर्मचारी पूर्व अनुमति के बिना गर्भधारण नहीं कर सकतीं। हर साल जनवरी में इसके लिए आवेदन करने का अवसर मिलता है। यदि महिला कर्मचारी ने आवेदन नहीं किया तो वो गर्भवती नहीं हो सकती। यदि गर्भधारण किया तो उसे सजा भुगतनी होगी। गर्भपात कराना होगा। नौकरी से हटाया भी जा सकता है। 

आपको बता दें कि चीनी कंपनियां हमेशा से कर्मचारियों को लेकर सख्य रव्वैय्या बनाए रखती हैं। इस बार चीन के अखबार 'वर्कर्स डेली' में छपी इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सबसे खास बात तो यह है कि महिला कर्मचारी को चीनी कंपनी ने सजा देने की धमकी महज इसलिए दी है क्योंकि उसने गर्भवती होने के लिए अपने बॉस की अनुमति नहीं ली है। 

आपको बता दें कि चीन के शिजाजुआंग प्रांत में एक बैंक है। जहां नियम के मुताबिक सभी महिला कर्मचारियों को साल में एक बार जनवरी में एक आवेदन जमा करना होता है। इस आवेदन के माध्यम से महिला कर्मचारियों को गर्भधारण करने की अनुमति प्राप्त करनी होती है। यदि कोई महिला कर्मचारी बिना मंजूरी के गर्भवती हो जाती है तो उसे दो विकल्प दिए जाते हैं। 

पहले विकल्प में कहा जाता है या तो गर्भपात करा लो और दूसरा विकल्प आर्थिक दंड भरने के रूप में दिया जाता है। मतलब जो महिला कर्मचारी गर्भपात नहीं कराती है उसे आर्थिक दंड देना होता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई मामलों में दंड के तौर पर सैलरी काट ली जाती है, तो कई मामलों में डिमोशन भी कर दिया जाता है। कंपनी के नियम के मुताबिक ये दोनों दंड भी दिए जा सकते हैं।

आपको बता दें कि गर्भवती होने के लिए मंजूरी लेने के बारे में पहली बार अक्टूबर में मामला सामने आया था, जब एक महिला ने शिजाजुआंग एम्प्लॉई सर्विस सेंटर से मदद मांगी थी। महिला ने बताया कि वह बिना अनुमति लिए गर्भवती हो गई और अब बैंक उन्हें गर्भपात कराने या आर्थिक दंड के लिए तैयार रहने की धमकी दे रहा है। महिला ने खुलासा करते हुए बताया है कि बिना अनुमति प्रेग्नेंट होने की वजह से बैंक पहले भी कई महिलाओं को सजा दे चुका है।

चीन में सिर्फ दो बच्चे पैदा करने की इजाजत है। इससे पहले चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले ही इसे बदल दिया गया, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसमें किसी महिला कर्मचारी के गर्भवती होने पर उसे सजा दी जाए। खबर है कि महिला की ओर से पुलिस मे शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एम्प्लॉई सर्विस सेंटर ने बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की है और तत्काल प्रभाव से 'प्रेग्नेंसी पॉलिसी' मतलब प्रेग्नेंसी के लिए बॉस या बैंक की अनुमति की नीति को हटाने के लिए कहा है।

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