भोपाल। जब मतदाता मतदान केन्द्र मे प्रवेश करेगा तो इसके लिये अवाश्यक है कि उसका नाम मतदाता सूची में हो। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा जो मतदाता के पहचान हेतु अभिलेख का मतदाता सूची से पहचान स्थापित करेगा।
पहचान सुनिश्चित होने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा। जो मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा।
साथ ही मतदाता रजिस्टर का प्रभारी मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा और मतदाता पर्ची जारी करेगा।
तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता पर्ची के सरल क्रमाक के आधार पर मतदान की अनुमति देगा।
मतदान कक्ष में जाकर मतदाता अपने पसंद के प्रत्याशी के समक्ष ईव्हीएम पर बटन दबायेंगा लाल बत्ती चमकने के साथ साथ एक लम्बी बीप के साथ आपका सफल मतदान रिकार्ड हो जायेगा।
व्हीव्हीपैट के स्क्रीन पर मतदाता सत्यापित कर सकेगा की आपका वोट आपके पसंद के प्रत्याशी को दिया गया है।