इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसके सेठ व जस्टिस वीपीएस राजपूत की युगलपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा के भतीजे अरुण शर्मा को अतिक्रमण मामले में कोर्ट नोटिस पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि उस नोटिस का प्रकाशन प्रमुख अखबारों में करवाया जाए और उसे ही मान लिया जाए कि नोटिस तामील हो गया है।
विधानसभा अध्यक्ष के भतीजे अरुण शर्मा द्वारा नगर पालिका होशंगाबाद की जमीन पर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसको हटवाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लेकिन अतिक्रमणकर्ता द्वारा यह कहकर जवाब नहीं दिया जा रहा है कि उन्हें नोटिस तामील ही नहीं हुआ।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धमेन्द्र सोनी ने न्यायालय को बताया कि अतिक्रमणकारी सक्षम हैं इसलिए दवाब डालकर नोटिस तामील नहीं होने दे रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में न्यायालय से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। जिसके बाद न्यायालय ने निर्देश दिए कि नोटिस की तामीली होशंगाबाद पुलिस अधीक्षक के माध्यम से करवाई जाए। इसके अलावा उस नोटिस को वहां के सभी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित करवाया जाए और इसे ही नोटिस की तामीली मान ली जाए।