नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 25 साल या उससे अधिक उम्र के छात्रों को नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट ( National Eligibility Entrance Test ) में शामिल होने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आयु की यह सीमा अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए है।
हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि मेडिकल कॉलेज में उनका दाखिला सीबीएसई के अधिकतम उम्र सीमा तय करने के फैसले की वैधता पर निर्भर करेगा। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत ने परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नीट के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख एक हफ्ते बढ़ाने का निर्देश दिया है।
पहले जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, नीट अंडरग्रेजुएट का फॉर्म भरने के लिए छात्रों को 1 से 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया था। परीक्षा 5 मई 2019 को कराई जाएगी।