भिलाई/दुर्ग। जिला उपभोक्ता फोरम ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड (RELIANCE RETAIL LIMITED) के संचालक को आदेश दिया है कि वह प्रार्थिया चांदनी नादिया को मोबाइल की कीमत 18488 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति 10 हजार रुपए व वाद व्यय 5 हजार रूपए 1 माह के भीतर अदा करें। प्रकरण के मुताबिक बिलासपुर की रहने वाली चांदनी नादिया (23) दुर्ग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है। उसने 13 जुलाई 2016 को महाराजा चौक में स्थित रिलायंस रिटेल शॉप से सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल खरीदा था। इसकी कुल कीमत 18488 रुपए थी।
परिवादी ने मास्टर कार्ड से उसका भुगतान किया था। उसके बाद प्रार्थिया को मोबाइल का बिल दिया गया था। जून 2017 में चांदनी अपने घर बिलासपुर गई, तब मोबाइल अचानक बंद हो जाने और स्क्रीन ब्लिंक करने की प्रॉब्लम आई। जिस पर उसने दुकानदार से बात कर उसे समस्या बताई। दुकानदार ने इस संबंध में कुछ नहीं कर पाने की बात कहते हुए सर्विस सेंटर में जाकर जांच कराने को बोला। 3 जुलाई 2017 को चांदनी मोबाइल लेकर सर्विस सेंटर गई तो मोबाइल का आईएमइआई नंबर और सीरियल नंबर सैमसंग कंपनी की वेबसाइट में चेक कर सर्विस सेंटर वालों ने उस मोबाइल को 5 फरवरी 2016 को बिक्री होना बताया। इसके हिसाब से मोबाइल की वारंटी खत्म हो जाने की बात कही गई, लेकिन चांदनी ने बिल दिखाकर 13 जुलाई 2016 को मोबाइल खरीदने की बात सर्विस सेंटर वालों से कहीं। इस पर उन्होंने सैमसंग की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट देकर मोबाइल में सुधार कर पाने से इंकार कर दिया।
चांदनी ने दुर्ग पहुंचकर दुकानदार से मोबाइल काे सुधार कर देने को कहा तो उसने अभद्रता करते हुए सहायता करने से मना कर दिया। इस पर चांदनी ने अधिवक्ता के माध्यम से दुकानदार को नोटिस भेजा। इसके बाद उसने फोरम की शरण ली। फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए चांदनी के पक्ष में फैसला सुनाया।