भोपाल। विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के अलावा केवल ऐसे व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति दी गई है। इनमें निम्न शामिल हैं:
मतदान अधिकारी,
निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक,
क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार,
उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता,
उम्मीदवार का एक बार में एक मतदान अभिकर्ता,
आयोग द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति,
निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ वाले सेवक
इनके साथ ही
मतदाता के साथ में गोद में कोई बच्चा,
ऐसे अंधे और शिथिलांग मतदाता जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते, के साथ कोई एक व्यक्ति।
ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने के या मतदान कराते समय पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के प्रयोजनार्थ बुलाया गया हो, भी मतदान केन्द्र में भीतर प्रवेश कर सकेंगे।