भोपाल। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद मतगणना के लए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दीं है। जिसके तहत मतगणना 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 8:30 बजे तक डाक मत पत्र गिने जाएंगे। इसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू होगी।
हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल लगाई जांएगी।
प्रत्येक राउंड की गिनती पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
सर्टिफिकेट जारी हो जाने के बाद ही अगले राउंड की गिनती शुरू होगी।
प्रत्याशी को यह अधिकार है कि वो सर्टिफिकेट की मांग करे।
मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र का चुनाव रेंडम आधार किया जाएगा।
उस मतदान केन्द्र में उपयोग हुए व्ही.व्ही.पीएटी. की स्लिपों का मिलान ईव्हीएम के कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम से किया जायेगा।
यह कार्य अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकतार्ओं एवं केन्द्रीय प्रेक्षक की उपस्थिति में होगा।
इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी।
मतगणना हेतु व्हीव्हीपीएटी काउंटिंग बूथ का निर्माण, जिसमें जालीनुमा कवरेज होगा, जैसा कि बैंक के कैशियर का होता है, जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति की पहुंच व्हीव्हीपीएटी की स्लिप तक न हो, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
मतदान केंद्र का चयन LOTTERY द्वारा होगा
इसके लिये रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा सभी अभ्यर्थियों को पूर्व में ही सूचना दी जायेगी।
मतदान केन्द्र के चयन के लिये एक गुणा एक इंच आकार के सफेद कागज पर मतदान केन्द्रों के नम्बर लिखकर कंटेनर में डाले जायेंगे और पर्ची निकालकर, केन्द्र का रेण्डम चयन होगा।
यह कार्य ईव्हीएम से गणना के अंतिम राउण्ड के तत्काल बाद किया जायेगा।
यह कार्य केन्द्रीय प्रेक्षक की उपस्थिति एवं कड़ी निगरानी में होगा।
परिणाम घोषणा के पूर्व रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा व्हीव्हीपीएटी की स्लिप की गणना के बाद कंट्रोल यूनिट के परिणाम से मिलान कर एक सत्यापन पत्रक जारी किया जाएगा।