ग्वालियर। लोगों को होमलोन या HOUSING LOAN उपलब्ध कराने वाली कंपनी AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED के खिलाफ सेवा में कमी और उपभोक्ता को तंग करने का मामला प्रमाणित हुआ है। कंज्यूमर फोरम ( Consumer Forum ) ने कंपनी को दोषी मानते हुए उपभोक्ता से ली गई प्रोसेस फीस एवं मानसिक हर्जा खर्चा ( Process fees and mental health expenditure ) अदा करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि कंपनी ने ग्राहक से लोन के बदले प्रोसेस फीस ले ली और फिर लोन भी नहीं दिया।
मामला शिवपुरी शहर का है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार आवेदक योगेंद्र सिंह राजपूत ने भवन निर्माण हेतु हाउसिंग लोन के लिए आधार हाउसिंग फायनेंस कंपनी में संपर्क किया था। ब्रांच मैनेजर ने ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रोसिस फीस के रूप में 6 हजार का चेक लिया। यह चेक क्लियर भी हो गया, लेकिन आधार हाउसिंग फायनेंस कंपनी ने होमलोन तो नहीं दिया बल्कि फायनेंस के लिए अडंगे लगाने लगे।
इस पर उपभोक्ता ने अपने वकील अजय जैन और संजय कुशवाह के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में केस लगाया। न्यायाधीश गौरीशंकर दुबे और सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा द्वारा उभय पक्षों के जवाब सुनने के उपरांत फायनेंस कंपनी को मय ब्याज के 6 हजार रुपए और मानसिक व दावा खर्च के लिए 2500 रुपए अदा करने के निर्देश दिए।