NEW DELHI: नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन ( Demonatization ) के बाद नए नोट चलन में आ गए हैं। पहले 2000 और 500 के नोट आए थे अब 50 के नोट तक भारतीय मुद्रा ( Indian currency ) का स्वरूप बदला जा चुका है। नोटों के साथ एक बड़ी समस्या यह होती है कि वो कभी-कभी खराब भी हो जाते हैं। फट जाते हैं, गीले हो जाते हैं या फिर उन पर स्याही या दूसरा कोई रंग गिर जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय मुद्रा में बदलाव के बाद
क्या खराब हुए नए नोटों को बदला जा सकता है
बैंक ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करने वाली सरकारी संस्था बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) का कहना है कि यह ग्राहक का अधिकार है कि वो खराब हो गए नोटों को बदलवाकर नए नोट प्राप्त करे। फिर चाहे वो नए नोट हों या पुराने। अब सवाल यह है कि
कटे-फटे नए नोटों को कहां बदला जा सकता है
बीसीएसबीआई का ये भी कहना है कि किसी भी बैंक की शाखा में कटे-फटे नोट बदलवाए जा सकते हैं। इसके लिए उस शाखा में खाता होना भी जरूरी नहीं। अगर आपके पास कटे-फटे नोट के पूरे टुकड़े हैं तो बदले में अच्छा नोट देने से बैंक आपको इनकार नहीं कर सकता।