भोपाल। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एवं प्रभारी चुनाव आयोग कार्य जेपी धनोपिया ने बताया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान 27 अक्टूबर, 2018 को भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा महाराणा प्रताप नगर भोपाल में बीच सड़क पर रास्ता अवरूद्व कर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी।
जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई थी तथा प्रशासनिक स्तर पर आनाकानी के उपरांत श्री धनोपिया द्वारा पुनः चुनाव आयोग एवं कलेक्टर भोपाल को 5 नवम्बर, 2018 को संबित पात्रा के विरूद्व आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
धनोपिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल द्वारा जांचोपरांत संबित पात्रा को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया था, जिसके संबंध में पुलिस थाना महाराणा प्रताप नगर द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को अपराध क्रमांक 773/18, धारा 188 आईपीसी के तहत मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें संबित पात्रा के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व जमानती वारंट जारी किया गया है। यदि संबित पात्रा आगामी दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने की दिशा में गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है।