भोपाल। 6 वर्षीय मासूम बेटी के साथ ज्यादती कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने वाले पिता अफजल खान को विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले अफजल ने कोर्ट में खुलकर बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। अफजल को ऐसा करके कोई पछतावा नहीं था। कोर्ट ने उसकी दलील सुनने के बाद कहा- ‘अफजल को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए।
कोर्ट में यह बयान दिया अफजल ने
जज ने पूछा यह घिनौना कृत्य करते समय तुम्हारा दिल नहीं दहला। आरोपी अफजल ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स शॉक्ड था। आरोपी ने कहा- मुझे शक था कि वो मेरी बेटी नहीं है, इसीलिए उसके साथ यह सब किया। घटना 15 मार्च 2017 को लालघाटी स्थित बरेला गांव की है। बच्ची का शव घर के एक पंखे पर लटका हुआ मिला था।
डीएनए टेस्ट से पकड़ाया था अफजल
बच्ची की हत्या के बाद अफजल ने कोहेफिजा पुलिस को बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना दी। लेकिन डॉ. गीता रानी गुप्ता ने बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा किया कि मृतका के साथ ज्यादती हुई और उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने 8 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया था। बच्ची के कपड़ों पर लगे धब्बों का मिलान अफजल के डीएनए से होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।