नई दिल्ली। ईजीडे भारती रिटेल लिमिटेड को पटियाला के एक ग्राहक से 5 रुपये ज्यादा वसूलना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता की शिकायत का निवारण करते हुए पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग ने हाल ही में ईजीडे को दोषी मानते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है।
पटियाला के रहने वाले संदीप सिंगला ने उपभोक्ता अदालत को बताया था कि उन्होंने पटियाला से एक 30 रुपये का एक स्नैक (नमकीन) का पैकेट खरीदा जिसके लिए ईजीडे ने उससे 30 रुपये के बजाए 35 रुपये वसूल किए जो न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि एक ठगी का मामला भी था।
ज्यादा वसूली किए जाने के बाद प्रभावित उपभोक्ता संदीप सिंगला ने ईजीडे के स्टोर में कार्यरत कर्मचारियों से 5 रुपये वापस करने को कहा था, लेकिन कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी और अवैध वसूली का पैसा लौटाने से इंकार कर दिया।
उधर, ईजीडे भारतीय रिटेल लिमिटेड ने उपभोक्ता आयोग में अपना जवाब दाखिल करते हुए शिकायत को झूठा, मनगढ़ंत और कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ईजीडे ने कहा कि उसमें ग्राहक को रसीद दिखाने को कहा था ताकि उसे 5 रुपये वापस किए जा सकें लेकिन शिकायतकर्ता ने रसीद नहीं दिखाई।
अदालत ने संदीप सिंगला की शिकायत का निपटारा करते हुए ईजीडे को दोषी माना और एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ईजीडे द्वारा ग्राहकों से खुदरा मूल्य से ज्यादा दाम वसूलना और ठगी करना आम बात है। अदालत ने कहा कि वह इस फैसले के जरिए व्यापार के अनुचित तरीके अपना रही कंपनियों को एक सख्त संदेश देना चाहते हैं क्योंकि इससे ग्राहकों का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है।
पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ईजीडे पर कुल 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है जिसमें से 5 हजार रुपये शिकायतकर्ता और 95000 रु पटियाला की जिला उपभोक्ता फोरम के 4 खाते में जमा होंगे जिससे उपभोक्ताओं को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। ईजीडे को संदीप सिंगला से अवैध तरीके से वसूले गए 5 रुपये भी लौटाने होंगे।