भोपाल समाचार डेस्क। यह एक बड़ा सवाल है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान किसी हादसे का शिकार होता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को क्या मुआवजा और सहायता मिलेगी इसके लिए नियम उपलब्ध हैं परंतु यदि वो उसी हादसे में कोमा में चला जाए तो क्या होगा, इसके लिए कोई नियम नहीं था।
उत्तरप्रदेश सरकार ने पहली बार इसके लिए एक नियम बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार 24 दिसम्बर 2018 को हुई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में छह प्रस्तावों को पारित किया गया। इनमें से एक इसी संदर्भ में था। जिसमें ऑनड्यूटी हादसे का शिकार हुए कर्मचारी यदि कोमा में जाते हैं तो उन्हे सरकारी सहायता के लिए सीएम या किसी मंत्री की तरफ विशेष सहायता के लिए हाथ नहीं परासने होंगे बल्कि उसका अधिकार होगा कि वो सहायता प्राप्त करे।
C ने बताया कि ड्यूटी के दौरान गंभीर दुर्घटना होने पर किसी पुलिस कर्मी के अधिक समय तक कोमा में चले जाने पर असाधारण पेंशन स्वीकृत किए जाने के लिए उत्तरप्रदेश पुलिस नियमावली-2015 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।