खंडवा। ELECTION सबंधी सभी दस्तावेजों पर 'चुनाव तत्काल' लिखा होता है। यदि किसी वाहन पर चुनाव आयोग की परमिशन लगी हो और वो 'चुनाव तत्काल' के काम पर हो तो नियम तोड़ने के बाद भी वाहन को जब्त नहीं किया जाता, काम पूरा होने के बाद वाहन जब्त होता है परंतु पंधाना के SDM आरएस बालोदिया ने मतदान के 3 दिन बाद ईवीएम जमा कीं और अब लिखकर दिया कि काम का बोझ ज्यादा था इसलिए जमा नहीं कर पाया।
खुरई में रिटर्निंग ऑफिसर को हटाया, KHANDWA में क्यों बचा रहे :
विधानसभा क्षेत्र खुरई से मतदान के 48 घंटे बाद 48 ईवीएम सागर के स्ट्रांग रूम जमा कराने के मामले में खुरई के रिटर्निंग ऑफिसर विकास सिंह को तो हटा दिया गया, लेकिन खंडवा में पंधाना एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी आरएस बालोदिया को अब तक बचाया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? जबकि दोनों ही मामले एक जैसे हैं।
SDM को ही EVM का प्रमाण पत्र देना था, ऐसा नहीं किया :
सूत्रों के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के बाद ईवीएम जमा कराने के संबंध में स्पष्ट आदेश दिए थे। आयोग ने लिखा था कि मतदान के बाद उपयोग के साथ ही खराब एवं रिजर्व ईवीएम का मिलान कर एक पत्र रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) को देना होगा। चुनाव में संलग्न अधिकारियों ने कहा यदि 28 नवंबर को मतदान के बाद जब ईवीएम जमा की जा रही थी तब जारी किए गए ईवीएम और जमा ईवीएम का मिलान कर आरओ पत्र देते तो पंधाना के तीन रिजर्व ईवीएम के छूटने की जानकारी सामने में आ जाती। ऐसा पंधाना एसडीएम आरएस बालोदिया ने नहीं किया। कलेक्टर को भी ईवीएम की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव भोपाल को भेजना थी, लेकिन इन्होंने नहीं भेजी।