रायगढ़। भारतीय जीवन बीमा निगम ( Life Insurance Corporation of India ) की कुछ Insurance plans ऐसी हैं जिसमें यदि शर्तें पूरी नहीं हुईं तो प्रीमियम की रकम डूब जाती है परंतु यदि Insurance holder की मृत्यु हो जाती है तो वो शर्तें प्रभावी नहीं होंगी और एलआईसी को प्रीमियम की रकम लौटानी होगी। यह फैसला Consumer Forum ने दिया। साथ ही एलआईसी को 62 हजार 848 रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।
जूट मिल क्षेत्र निवासी राकेश अग्रवाल के भाई रवि कुमार अग्रवाल ने दो वर्ष पहले 10 लाख रुपए की एक बीमा पॉलिसी ली थी। इसमें दो वर्षों तक प्रीमियम जमा किया गया। रवि अग्रवाल की वर्ष 2017 में मृत्यु हो गई। पॉलिसी वर्ष 2050 तक थी, लेकिन सिर्फ दो प्रीमियम की किस्त दी गई थी। इसलिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रीमियम की रकम लौटाने से इंकार कर दिया।
LIC से पूरे 10 लाख रुपए के साथ ब्याज सहित 12 लाख रुपए की मांग पर रवि के भाई राकेश अग्रवाल ने फोरम में एलआईसी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ( Consumer Protection Act ) के अनुसार सेवा में कमी की आवेदन लगाया था। इसमें फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को एलआईसी को दो किस्तों की राशि 62 हजार 848 रुपए के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति 50 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।