भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में Maruti Suzuki के डीलर MY CAR (BHOPAL) PRIVATE LIMITED को सेवा में कमी का दोषी पाया गया है। आरोप था कि डीलर ने एक डॉक्टर से BOOKING राशि ले ली परंतु कार की डिलेवरी नहीं थी। जब डॉक्टर ने बुकिंग राशि वापस मांगी तो 2 लाख में से 1.5 लाख वापस कर दिए लेकिन 50 हजार रुपए चुकान से मना कर दिया। कंज्यूमर फोरम ने शोरूम संचालक को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए बुकिंग राशि लौटाने एवं जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार डॉ.रीतेश कुमावत ईदगाह हिल्स स्थित महेश नगर में रहते हैं। उनका निरामय डायग्नोस्टिक सेंटर (Niramay Diagnostic Center ) है। कुमावत ने सेंटर के मरीजों के लिए मारुति कंपनी की ईको मॉडल एम्बुलेंस खरीदने के लिए कोहेफिजा स्थित मायकार शोरूम में 20 मई 2015 को बुकिंग की थी। शोरूम ने वाहन की बुकिंग के समय दो लाख रुपए लेकर 15-20 दिन में उसकी डिलीवरी देने का आश्वासन दिया था। शेष राशि का भुगतान एक्सिस बैंक( Axis Bank ) से फाइनेंस (Finance )के माध्यम से होना था। इसका उल्लेख उपभोक्ता द्वारा बुकिंग ऑर्डर में भी किया गया लेकिन एक माह बाद भी वाहन डिलीवर नहीं किया गया।
उपभोक्ता ने जानकारी मांगी तो शोरूम प्रबंधक ने गाड़ी की डिलीवरी देने से मना कर दिया। इसके बाद बुकिंग राशि 2 लाख रुपए में से सिर्फ डेढ़ लाख रुपए लौटाए। छह माह बाद दिसंबर 2015 तक भी पचास हजार रुपए नहीं दिए गए। आखिर परेशान डॉक्टर ने फरवरी 2016 में बीडीए कॉलोनी, कोहेफिजा स्थित मायकार भोपाल के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी।
फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश आरके भावे व सदस्य सुनील श्रीवास्तव की बेंच ने आदेश दिया है कि मायकर कार को अब 50 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ, 5 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 2 हजार रुपए अन्य खर्च के रूप में उपभोक्ता को देना होगा।
Directors of MY CAR (BHOPAL) PRIVATE LIMITED
MANJU GARG Director 21 March 2017
SAURABH GARG Director 29 May 2003
BENI MADHAV GARG Director 02 April 2008