ONLINE TRANSACTION में यदि पैसा बीच में ही अटक जाए तो क्या करें, RBI ने बताया | BUSINESS NEWS

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NEW DELHI: इन दिन डिजिटल लेन-देन के साथ ही इंटरनेट बैंकिंग का चलन भी तेजी से बढ़ा है। ई-वॉलेट, MOBILE BANKING और CARD SWAIPPING के माध्यम से आजकल हर कोई इसे अपना रहा है लेकिन यह जितना आसान है कई बार उतना मुश्किल भी हो जाता है। बड़ी परेशानी तब होती है जब ट्रांसफर किया गया पैसा रास्ते में ही फंस जाए।

यह ऐसी स्थिति होती है जिसे देखकर लगता है कि रकम अब मिलेगी भी या नहीं। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( Reserve Bank of India ) ने इसका प्लान पेश किया है। डिजिटल लेन-देन के दौरान होने वाली गड़बड़ियों और गलत ट्रांजेक्शन से जुड़ी शिकायत के निपटारे के लिए रिजर्व बैंक ने अलग से Ombudsman बनाने का फैसला किया है।

वैसे अभी यह सिर्फ प्लानिंग का हिस्सा है और इसके लागू होने के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। आरबीआई ने कहा है कि जनवरी के अंत तक डिजिटल बैंकिंग लोकपाल को नियुक्त कर देगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जनवरी में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।

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