भोपाल। राज्य लोक सेवा अभिकरण के कार्यपालक संचालक द्वारा लोक सेवा केंद्रों में प्राप्त होने वाले आवेदनों में पांच रुपए का टिकट चस्पा करवाए जाते थे परंतु अब पांच रुपए का टिकट नहीं लगेगा। आवेदन बिना टिकट के जमा किए जाएंगे।
शासन की ओर से जारी निर्देशों के तहत लोक सेवा केंद्रों द्वारा आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन पत्रों पर पांच रुपए का या अन्य किसी भी राशि या प्रकार का टिकट चस्पा नहीं किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला लोक सेवा प्रबंधकों तथा लोक सेवा केंद्र संचालकों को दिए गए हैं।
यह आदेश राज्य लोक सेवा अभिकरण मप्र के कार्यपालक संचालक ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी किए। इसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश के विभिन्न लोक सेवा केंद्रों का निरीक्षण करने पर यह बात सामने आई कि सभी जगह राजस्व विभाग से संबंधित एवं अन्य सेवाओं के आवेदन नागरिकों से लेते समय बेवजह 5 रुपए की स्टाॅम्प टिकट लगवाई जाती है। इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता या बाध्यता नहीं है। उन्होंने पत्र में लिखा कि टिकट लेने के लिए नागरिकों को वेंडरों के पास जाना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर नाराजी जताई कि लोक सेवा केंद्रों के संचालन के जारी आदेशों में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी यह प्रक्रिया परंपरागत रूप से अपनाई जा रही है।