भोपाल। यदि आप बाजार से खाने-पीने की या रोजमर्रा के इस्तेमाल कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो यह जरूर देख लें कि उस पैकेट पर निर्माता कंपनी का नाम, ई मेल आईडी, पूरा पता और कस्टमर केयर नंबर है या नहीं। इन वस्तुओं की निर्माता कंपनी को पैकिंग के 40% हिस्से में यह सभी जानकारी यानी डिक्लेरेशन देना अनिवार्य है।
लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी नियम 2011 में बदलाव के बाद यह प्रावधान किया गया है। निर्माताओं द्वारा पुराने पैकेट खपाने के लिए मांगी गई मोहलत के बाद यह नियम जनवरी से प्रभावशील हो गए हैं। नाप तौल अमले के अधिकारियों ने बताया कि मान लीजिए यदि पानी, कोल्डड्रिंक्स, साॅफ्ट ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स की पैकिंग सिलेंड्रिकल यानी बोतलनुमा 20 सेमी साइज में है तो इस पर 8 सेमी साइज में यह डिक्लेरेशन दिया जाएगा।
इसमें सामग्री का नाम, विक्रय मूल्य समस्त करों सहित, शुद्ध मात्रा, पैकिंग का माह और वर्ष, तब तक इस्तेमाल की जा सकती है, निर्माता का नाम का नाम एवं पता, शिकायत के लिए कंपनी का टेलीफोन, ईमेल आईडी देना जरूरी है। फोंट साइज कम से कम 1 एमएम होना चाहिए। यहां करें शिकायत: नाप तौल अमले के मुख्यालय के टेलीफोन नंबर 0755- 2551021 सीएम हेल्प लाइन 181 पर।