भोपाल। SPARKLE WORLD DB CITY MALL MP NAGAR BHOPAL (JEWELLERY SHOWROOM) को उपभोक्ता फोरम ने सेवा अनुबंध को तोड़ने का दोषी पाया है। स्पार्कल ज्वैलर्स ने 100 प्रतिशत बाय बैक गारंटी के तहत आभूषण बेचे थे परंतु जब बाय बैक का वक्त आया तो 25 प्रतिशत की कटौती कर दी। इतना ही नहीं ग्राहक के वाद दायर करने पर भी ज्वैलर्स ने अपनी गलती नहीं मानी। अंतत: भोपाल कंज्यूमर कोर्ट ने स्पार्कल ज्वैलर्स के खिलाफ फैसला सुनाया।
चार इमली निवासी पर्णी द्विवेदी ने स्पार्कल ज्वैलर के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने स्पार्कल ज्वैलर से दो इयर रिंग और एक पैंडेंट 1,32,050 रुपए में खरीदा था। खरीदी के दौरान बिल और बाय-बैक पॉलिसी के तहत भरवाए गए फॉर्म और शर्तों में लिखा था कि किसी कारणवश ज्वैलरी वापस की जाती है तो उसकी 100 फीसदी कीमत वापस की जाएगी। ज्वैलरी वापस करने पर ज्वैलर ने 25 प्रतिशत की राशि काटकर 99,037 का चेक दिया गया।
जब ज्वैलर ने शेष राशि नहीं लौटाई तब पर्णी ने बिल, बाय बैक पॉलिसी के कागजातों को आधार बनाकर उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। द्विवेदी ने स्पार्कल वर्ल्ड और मुंबई के गिल इंडिया लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में याचिका लगाई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष आर के भावे और सदस्य सुनील श्रीवास्तव ने पाया कि बेक बाय पॉलिसी के तहत हुए अनुबंध के अनुसार ज्वैलर 100 फीसदी कीमत वापस करना चाहिए था। उपभोक्ता फोरम की बेंच- 1 ने ज्वैलर को दो महीने के भीतर काटी गई राशि 25 मई 2016 से 9 प्रतिशत ब्याज दर से वापस करने, 5 हजार रुपए हर्जाना और 3 हजार रुपए परिवाद व्यय देने के आदेश दिए।