धार। जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के हित / स्वास्थ्य सुरक्षा, विद्यार्थियों के सुगम अध्ययन एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
श्री सिंह ने बताया कि इस आदेश के तहत जिले में आगामी माहों में प्री बोर्ड / वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होना है। इन परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन में करने में व्यवधान उत्पन्न नही हो, इसके लिए जिले में विभिन्न व्यावसायिक प्रचार-प्रसार, व्यक्तिगत समारोह एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि में लाउडस्पीकर/डीजे आदि का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
इस अवधि के दौरान जिले में विभिन्न व्यावसायिक प्रचार-प्रसार, व्यक्तिगत समारोह एवं सार्वजनिक आदि कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के नही किया जाएगा। यह आदेश 1 फरवरी 2019 से 31 मई 2019 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।