बिजली चोरी का झूठा केस फाइल करने वाले अफसरों के खिलाफ FIR के आदेश | INDORE MP NEWS

Bhopal Samachar
इंदौर। जिला अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में मप्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर पर नाराजी जताते हुए चोरी का प्रकरण झूठा पाया है। कोर्ट ने नाराजी जताते हुए जिला दंडाधिकारी को बिजली कंपनी के संबंधित अफसरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है 

मामला बिजली कंपनी के सिरपुर जोन इलाके का है। जोन के सहायक यंत्री ने मई 2017 के दौरान निरीक्षण के दौरान अम्मार नगर स्थित बेबी डाल आईस्क्रीम कारखाने के मीटर की जांच की तो मीटर बंद था और रीडिंग नहीं दर्शा रहा था। जांच में पाया गया कि मीटर का संयोजित भार 12.76 हार्स पावर का था।

बिजली अफसरों ने विद्युत अधिनियम के तहत बिजली चोरी का केस बनाते हुए हर्जाने सहित 35 हजार रुपए का बिल बनाकर दिया था। बिजली की ओर से फरवरी 2018 में विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) में चालान पेश किया था। प्रकरण की ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों ने अपने पक्ष रखे।

विशेष न्यायाधीश बलराजकुमार पालोदा ने फैसले में नाराजी जताते हुए कहा कि बिजली कंपनी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। कोर्ट आरोपी को दोषमुक्त करते हुए संबंधित बिजली अफसरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जिला दंडाधिकारी और बिजली कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक को निर्देश जारी किए।

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