भोपाल: बिल्डर GREENLAND दोषी प्रमाणित, 45 शिकायतों में रेरा फैसला | MP NEWS

भोपाल। राजधानी की रियल एस्टेट कंपनी GREENLAND SHELTERS PRIVATE LIMITED के खिलाफ 45 शिकायतों में रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए खरीदारों को राहत दी है। मेसर्स ग्रीनलैंड शेल्टर्स प्रालि. ने हुजूर तहसील के बालमपुर व उमरिया में दो अलग-अलग प्रोजेक्ट शुरू किए। ग्रीनलाइफ ग्रीन सिटी व ग्रीनलाइफ ट्वीन सिटी में पांच साल पहले खरीदारों ने प्लाट खरीदे। तब बिल्डर ने वादा किया कि दो साल के अंदर प्लाट विकसित किए जाएंगे। लेकिन सालों गुजर जाने के बाद प्लाट प्रोजेक्ट की स्थिति स्थिर रही। बिल्डर्स की मनमानी से परेशान होकर खरीदारों ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई।

यह था मामला
गोविंदपुरा निवासी रामप्यारी वर्मा ने हुजूर तहसील स्थित बालमपुर में ग्रीनलाइफ ग्रीन सिटी में जनवरी 2013 में 800 वर्गफीट का प्लाट खरीदा। प्लाट की कीमत 3,40,000 रुपए थी। इसमें से 3,08,110 रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। जब प्लाट डेवलप करने का कहा तो बिल्डर ने आनाकानी शुरू कर दी। उन्होंने मामले में क्षतिपूर्ति व ब्याज समेत जमा राशि वापस करने के लिए रेरा में शिकायत की। रेरा के नोटिस के बाद भी बिल्डर अरविंद बंजारी ने अपना पक्ष मामले में नहीं रखा। उधर, महेश कुमार सैनी ने ग्रीनलाइफ ट्वीन सिटी में दिसंबर 2014 में प्लाट खरीदा। 3,60,000 कीमत में से 2,01,000 रुपए जमा किए, लेकिन अब तक प्लाट विकसित नहीं किए गए।

रेरा ने सुनाया फैसला
इन तमाम मामलों पर रेरा ने लगातार सुनवाई कर बिल्डर को दोषी पाया है। साथ ही अपने फैसले में कहा कि पांच साल तक कीमत चुकाने के बाद खरीदारों को अनुबंध के आधार पर विकास कार्य नहीं करना नियमों के खिलाफ है। रेरा ने 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा राशि वापसी, मानसिक क्षति व अन्य मदों में हुए व्यय के लिए 10 हजार की क्षतिपूर्ति, आवेदक द्वारा रेरा में जमा किया गया आवेदन शुक्ल भी बिल्डर द्वारा दो माह के अंदर वापस देने का फैसला सुनाया। बता दें कि सभी 45 मामलों में सुनवाई के दौरान बिल्डर ने अपनी ओर से पक्ष भी नहीं रखा।

बिल्डर आदेश नहीं माने तो यह करें
रेरा द्वारा दिए गए आदेश में शिकायकर्ता को राहत के लिए भी समय सीमा निर्धारित की जाती है। यदि अनावेदक (जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है) वह आदेश का पालन तय समय में नहीं करता है तो इसकी शिकायत रेरा में ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद रेरा अनावेदक को नोटिस जारी करता है। इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर सिविल कोर्ट के माध्यम से संबंधित बिल्डर या डेवलवपर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

Directors of GREENLAND SHELTERS PRIVATE LIMITED
01897556 ARVIND HANSDAS WANJARI Director
01897559 HANSDAS KASHINATH WANJARI Director

About ARVIND HANSDAS WANJARI
Arvind Hansdas Wanjari is registered with Ministry of Corporate Affairs (MCA). Their DIN is 01897556. Following is their current and past directorship holdings.
GREENLAND INFRABUILD PRIVATE LIMITED Director 01 May 2013
GREENLAND SHELTERS PRIVATE LIMITED Director 19 December 2007
GREEN LAND TOURISM (INDIA) PRIVATE LIMITED Director 21 July 2014
GREEN LAND LIFESTYLE PRIVATE LIMITED Director 12 August 2014

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