लखनऊ। हमीरपुर में साल 2012 में अवैध खनन (Illegal Mining) मामले में CBI की छापेमारी के बाद से IAS बी चंद्रकला कहां हैं किसी को इसकी जानकारी नहीं है। सरकारी वेबसाइट पर अपलोड जानकारी के मुताबिक, बी. चंद्रकला 1 अगस्त 2018 से छुट्टी पर हैं। हालांकि वे दिल्ली या तेलंगाना में हैं इसकी जानकारी नहीं है, छापेमारी के बाद से वे सोशल मीडिया से भी गायब हैं। यही नहीं मामले में आईएएस चंद्रकला के साथ जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वे भी फरार बताए जा रहे हैं।
3 जनवरी को की थी सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट
IAS बी चंद्रकला ने ट्विटर पर अपनी आखिरी पोस्ट 3 जनवरी को की है। इसमें उन्होंने यूपी कैडर की आईपीएस अर्पणा कुमार से जुड़ी खबर को ट्वीट किया है। इस पर 95 रिप्लाई, 1 हजार से ज्यादा लाइक्स हैं और 106 लोगों ने इसे रीट्वीट किया है। इससे पहले उन्होंने 31 दिसंबर, 8 दिसंबर, 2 दिसंबर, 30 नवंबर और उसके पहले ट्वीट किए हैं। वहीं फेसबुक पर आईएएस चंद्रकला ने आखिरी पोस्ट 1 जनवरी 2019 की सुबह नए साल की शुभकामना देने के लिए की है। इसके साथ उन्होंने अपनी फोटो भी अपलोड की है।
फरार हैं कई आरोपी
लखनऊ समेत 12 ठिकानों पर छापे मारने के बाद सीबीआई की टीम दिल्ली लौट चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई आईएएस बी चंद्रकला (IAS B Chandrakala) को पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर बुला सकती है। उधर, मामले के अन्य आरोपी भी छापेमारी के बाद से अपने ठिकानों से फरार हैं। इनमें जालौन के राम अवतार राजपूत और करन सिंह, हमीरपुर के दिनेश मिश्रा, रमेश मिश्रा और सत्यदेव दीक्षित भी परिवार के साथ फरार बताए जा रहे हैं।
FIR में इन लोगों के नाम
2012 में हुए हमीरपुर खनन घोटाले के मामले में सीबीआई ने छापेमारी के बाद जांच के निष्कर्षों के आधार पर 2008 बैच की आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। उनके नाम हैं आईएएस बी चंद्रकला तत्कालीन डीएम हमीरपुर, मोइनुद्दीन, तत्कालीन खनन अधिकारी हमीरपुर, रामाआसरे खनन क्लर्क हमीरपुर, रमेश कुमार मिश्र पट्टा धारक हमीरपुर (एमएलसी), दिनेश कुमार मिश्रा पट्टा धारक हमीरपुर (एमएलसी रमेश कुमार मिश्र के भाई), अंबिका तिवारी पट्टा धारक हमीरपुर, संजय दीक्षित पट्टा धारक हमीरपुर (बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं), सत्यदेव दीक्षित पट्टा धारक हमीरपुर (बसपा नेता रहे संजय दीक्षित के पिता), राम अवतार सिंह पट्टा धारक जालौन (सीनियर क्लर्क थे), करन सिंह पट्टा धारक, जालौन, आदिल खान खननकर्ता लाजपत नगर नई दिल्ली।
आरोपियों पर लगी हैं ये धाराएं
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले दूसरे अज्ञात निजी और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी को आईपीसी की धारा 120 बी, 379, 384, 420 और 511 के अलावा एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) और 13 (1) डी में नामजद किया है।