KAMAL NATH के प्रिय मंत्री पांसे हत्या के आरोपी, केस चलेगा, पेशी होगी | MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। सीएम कमलनाथ (CM KAMAL NATH) गुट के नेता एवं मध्यप्रदेश शासन के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे (PHE MINISTER SUKHDEV PANSE) अब हत्या के एक मामले (MURDER CASE) में आरोपित दर्ज हो गए हैं। उनके खिलाफ सीबीआई की विशेष न्यायालय मे केस चलेगा और उन्हे पेशी पर तलब किया जाएगा। कोर्ट ने उनके 7 अन्य साथियों को भी हत्या के मामले में आरोपित किया है। पांसे से हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी परंतु पांसे की याचिका खारिज हो गई। 

मामला क्या है
प्रकरण के अनुसार सितंबर 2007 में मुलताई में बोंदरू पारधी और उसकी पत्नी डोडल बाई पारधी की हत्या कर दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की सीबीआई जांच कराई गई। सीबीआई ने इस मामले में हीरालाल लोखंडे और अन्य के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया था। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश माया विश्वलाल ने 12 सितंबर 2018 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान मुलताई से विधायक और वर्तमान में पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे, राजा पंवार, संदीप सांबले, विजय डॉक्टर, उमेश डांगे, कचरू सरपंच, सुरेश सरपंच और सेवानिवृत्त एसडीओपी दिनेश साकल्ले को आरोपी बनाने का आदेश जारी किया था।

आरोपियों की ओर से दी गई दलील: 
आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि 11 साल पुराने मामले में उन्हें राजनीतिक द्वेषवश आरोपी बनाया जा रहा है। पूर्व में मामले में सीबीआई ने जांच की थी, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के साक्षय नहीं पाए गए थे। फरियादी अलसिया पारधी की ओर से अधिवक्ता राघवेन्द्र कुमार ने तर्क दिया कि सीबीआई न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्षयों के आधार पर ही मामले में आरोपी बनाए थे। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने सेवानिवृत्त एसडीओपी दिनेश साकल्ले के खिलाफ दर्ज प्रकरण खारिज कर दिया। इसके साथ ही पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे, राजा पंवार, संदीप सांबले, विजय डॉक्टरी, उमेश डांगे, कचरू सरपंच और सुरेश सरपंच की याचिका खारिज कर दी है।

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