MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर विवाद: HC ने रिकॉर्ड बुलवाया | MP NEWS

NEWS ROOM
जबलपुर। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने मप्र लोक सेवा आयोग के सचिव को रिकाॅर्ड के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। बार-बार मोहलत देने के बावजूद पीएससी द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर चीफ जस्टिस एसके सेठ एवं जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी नियत की है।

भूषण सिंह पटेल ने याचिका दायर कर बताया कि उसने पीएससी द्वारा आयोजित सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था। याचिकाकर्ता पूर्व में कॉलेज में अध्यापन कार्य कर चुका है। परीक्षा नियमों के अनुसार उसे प्रथम 50 पीरियड अध्यापन के लिए एक और 100 पीरियड अध्यापन के लिए 2 अंक बोनस के दिए जाने थे, जोकि उसे नहीं दिए गए। 

इसकी वजह से उसका चयन नहीं हो सका। इस मामले में पीएससी को दो बार जवाब के लिए हाईकोर्ट ने मोहलत दी। मामले पर सुनवाई के दौरान पीएससी ने पुन: मोहलत मांगी जिस पर कोर्ट ने सचिव को रिकाॅर्ड के साथ हाजिर होने कहा।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!