भोपाल। जबलपुर हाईकोर्ट ने MP PSC की ओर से प्रदेश भर में की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 4 हज़ार से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाना थी। इस भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम अगस्त 2018 में आ गए थे लेकिन इसमें आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था। आरोप है कि आरक्षण नियमों की आड़ में भर्ती घोटाला किया गया है।
मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट के अगले आदेश तक फिलहाल सरकारी कॉलेजों में नये असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया जारी थी लेकिन शिकायत आ रही थी कि भर्ती में आरक्षण नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इस वजह से बहुत सारे पात्र कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ऐसे ही आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगायी थी. उन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान यचिकाकर्ताओं ने ये तर्क दिया कि विकलांगों को दिए जाने वाले 6 प्रतिशत आरक्षण के बजाए अलग-अलग विषयों पर 12 से लेकर 18 प्रतिशत तक आरक्षण दे दिया गया जो गलत है। लगातार चली सुनवाई में अदालत ने MP PSC सहित प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था लेकिन जवाब ना आने पाने पर हाईकोर्ट ने आज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।