NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम, भारत सरकार की बचत योजना है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह टैक्स सेविंग स्कीम भी है। ढेर सारे फायदे होने के बावजूद इसे निवेश कारोबारियों द्वारा छुपाया जाता है। यदि आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछेंगे तो वो आपको दूसरी कई ढेर सारी योजनाएं बता देगा परंतु एनपीएस को नहीं बताएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एनपीएस में कंसल्टेंट या ऐजेंट को कमीशन काफी कम मिलता है। लेकिन आपको एनपीएस के लिए किसी कंसल्टेंट या ऐजेंट की तलाश करने की जरूरत ही नहीं। आप घर बैठे ना केवल अपनी पेंशन प्लान कर सकते हैं बल्कि नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं।
क्या किसी भी बैंक में NPS अकाउंट खुलवा सकते हैं | Can open an NPS account in any bank
नेशनल पेंशन स्कीम खाता आप किसी भी सरकारी और प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हैं। देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को पीओपी बनाया गया है, इसलिए किसी भी बैंक की नजदीकी ब्रांच में अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस योजना में दो तरह के अकाउंट होते हैं। टियर 1 और टियर 2, हर ग्राहक को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 12 अंकों का एक नंबर होता है। ये नंबर सभी लेनदेन में काम आता है।
NPS का टियर 1 अकाउंट क्या है ? | What is the NPS Tier 1 account ?
इस अकाउंट को खुलवाना अनिवार्य है। इस अकाउंट में जो भी रकम जमा कर रहे हैं उसे वक्त से पहले नहीं, यानी रिटायरमेंट तक नहीं निकाल सकते। जब आप स्कीम से बाहर जाएंगे, तब ही इसकी रकम आप निकाल सकते हैं।
NPS का टियर 2 अकाउंट क्या है ? | What is the NPS Tier 2 account ?
कोई भी टियर 1 अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसा जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है। यह अकाउंट सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है।
NPS में कितना पैसा जमा करना पड़ता है ? | How much money has to be deposited in NPS?
अकाउंट खुलवाते वक्त टियर 1 अकाउंट में कम-से-कम 500 रुपए और टियर 2 में कम-से-कम 1000 रुपए जमा करने पड़ेते हैं। अधिकतम रकम की कोई सीमा नहीं है। इसी तरह टियर 1 अकाउंट में पूरे साल में कम से कम 6000 रुपए जमा कराने जरूरी हैं, तो टियर 2 अकाउंट में 2000 रुपए।
NPS का फंड मैनेजर क्या करते हैं ? | What do fund managers of NPS ?
आप जो भी पैसा अकाउंट में आप जमा करते हैं, उन्हें इनवेस्ट करने का जिम्मा पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर का होता है। कुछ अहम फंड मैनेजर हैं- आईसीआईआई प्रू पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड आदि।
NPS से क्या इनकम टैक्स में इसका फायदा मिलता है ? | Does NPS benefit from income tax?
आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो एनपीएस में कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं, लेकिन कुल आय का 10% तक की जमा रकम पर टैक्स का फायदा मिलेगा। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी और डीए से है। अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो एनपीएस में आप कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं, लेकिन टैक्स फायदा आपको कुल आय के 10% तक ही मिलेगा। कुल आय का मतलब है, वर्ष में सभी स्रोतों से होने वाली कुल आमदनी (डिडक्शन से पहले)। 10% रकम पर एक और लिमिट है। एनपीएस के तहत मिलने वाली टैक्स छूट 80 सी की सीमा 1 लाख रुपए के भीतर ही है।
NPS में पेंशन कितनी मिलेगी ? | How much will a pension get in the NPS?
यह सबसे अहम सवाल है कि एनपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी ? यह निर्भर करता है इस बात पर कि 60 साल का होने पर आप कितनी रकम की एन्युटी खरीदते हैं। जितनी ज्यादा रकम की एन्युटी खरीदेंगे, उतनी ही ज्यादा रकम हर महीने पेंशन की मिलेगी। एन्युटी इस बात पर कि निर्भर करती है कि आपकी पेंशन वेल्थ कितनी है।
अगर NPS स्कीम बंद किया तो क्या होगा ? | What will happen if the NPS scheme is closed?
60 साल से पहले जितना फंड बना है, उसके कम-से-कम 80 प्रतिशत हिस्से की आपको इरडा द्वारा मान्यता प्राप्त इंश्योंरेस कंपनी से लाइफ एन्युटी लेनी होगी। इससे ही हर महीने पेंशन मिलेगी। बाकी बची 20 फीसदी रकम आप कैश ले सकते हैं। 60 से पहले मौत होने पर नॉमिनी को पूरी पेंशन वेल्थ दे दी जाती है।
रिटायरमेंट पर NPS की ओर से कितना पैसा मिलेगा ? | How much money will it get from NPS on retirement?
एक उदाहरण से समझिए कि किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है और वह एनपीएस में प्रत्येक माह 5,000 रुपये निवेश कर रहे हैं। यदि आपको निवेश पर औसतन 10% रिटर्न मिलता है तो रिटायरमेंट तक यानि 60 वर्ष की उम्र तक एनपीएस फंड करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपये हो जायेगा। इस स्कीम की नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के समय आपको कुल फंड का कम से कम 40 फीसदी अन्युटी प्लान को परचेज करने में खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद बचा हुआ पैसा आपको लंप सम अमाउंट के तौर पर मिल जाएगा। ऐसे में यदि आप 50 प्रतिशत का एन्युटी प्लान खरीदते हैं तब भी आपको करीब 57 लाख के करीब रिटायरमेंट के समय मिलेगा।
NPS में पेंशन कितनी मिलेगी ? | How much will a pension get in the NPS?
उदाहरण के अनुसार यदि आपके एन्युटी प्लान पर 5 फीसदी भी रिटर्न मिलता है तो हर माह करीब 23000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए | What documents do we need to open an online NPS account?
पैन कार्ड की कॉपी जिसका साइज 4K और 2MB के बीच हो ओर जो .jpeg, .jpg या .pdf फॉर्म में हो।
कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी (.jpeg, .jpg या .pdf फॉर्मेट में, जिसका साइज 4KB और 2MB के बीच हो।
बैंक खाता संख्या (जिसमें आपके पास एक बचत या चालू खाता है जिसे आप अपने एनपीएस खाते से जोड़ना चाहते हैं।)
इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल (आईडी और पासवर्ड जिससे आप अपना बैंक खाता ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं)
ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए क्या करें | How to open an NPS account online: A step-by-step guide
स्टेप 1 ईएनपीएस वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2 पेज खुलने के बाद पेज के दाईं ओर राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम पर क्लिक करें।
स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें (पॉप-अप पर)
स्टेप 4: अगले पेज पर 'नया रजिस्ट्रेशन' चुनें, फिर 'व्यक्तिगत सदस्य' चुनें
स्टेप 5: I टियर I और टियर II ’चुनें यदि आपको अधिक जानकारी नहीं है तो आप‘ टियर I ‘का चयन कर सकते हैं (टियर I एनपीएस को अनिवार्य के रूप में दर्शाता है जबकि टियर II वैकल्पिक है और बाद में इसे खोला जा सकता है)
स्टेप 6: अपना पैन इनपुट करें
स्टेप 7: ड्रॉप डाउन से बैंक का चयन करें। आपका केवाईसी सत्यापन बैंक की ओर से किया जाएगा। अधिकतम 125 रुपये (प्लस लागू टैक्स) बैंक की ओर से केवाईसी प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में डेबिट किए जाएंगे
स्टेप 8: आगे बढ़ने के लिए "जनरेट एग्रिमेंट नं।" बटन पर क्लिक करें। संख्या का रिकॉर्ड रखें क्योंकि यह इंटरनेट सेशन के बीच में खो जाने पर एक बार फिर लॉगिन करने में मदद करेगा।
स्टेप 9: FATCA घोषणा और डिटेल दर्ज करें। एक भारतीय निवासी के रूप में पैन नंबर के साथ भारत आवासीय डिटेल दर्ज करें।
स्टेप 10: अपना पता दर्ज करें: ईएनपीएस में दर्ज पता बैंक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया होना चाहिए
स्टेप 11: बैंक डिटेल डालें
स्टेप 12: ड्रॉप-डाउन से पेंशन फंड मैनेजर चुनें। (आप बाद में बदल सकते हैं)
स्टेप 13: अपना निवेश विकल्प चुनें (आप बाद में बदल सकते हैं)
स्टेप 14: पैन की स्कैन की गई कॉपी और एक कैंसल चेक अपलोड करें
स्टेप 15: PRAN मिलेगा (PRAN स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या है)
स्टेप 16: इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए eSIGN पंजीकरण फॉर्म।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म को PRAN के आवंटन के बाद प्रिंट करें और फोटो और हस्ताक्षर करके CRA को भेज दें। इसे निम्नलिखित पते पर सीआरए के आवंटन की तारीख से 90 दिनों के भीतर भेज दें।
सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (eNPS)
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
पहली मंजिल, टाइम्स टॉवर,
कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई - 400 013
आपके ओर से कुरियर भेजे जाने के बाद आप आगे CRA में eNPS@nsdl.co.in से संपर्क कर सकते हैं।
एक बार रिसिपट नंबर मिलने पर आपको एसएमएस और ईमेल आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिए जाते हैं।