मप्र में RTI की जानकारी अब ऑनलाइन मिलेगी | MP NEWS

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भोपाल। मध्यप्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत दी जाने वाली जानकारी अब ऑनलाइन दी जाएगी। इसकी शिकायत सहकारिता विभाग से की जा रही है। इसके लिए मुख्यालाय स्तर पर एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है। नए कैलेन्डर वर्ष से साफ्टवेयर का कार्य शुरू भी हो गया है। सहकारिता विभाग के पोर्टल www.ecoopreative.nic.in पर लॉगिन कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदनों के निराकरण की स्थिति को जाना जा सकता है।

सहाकरिता विभाग में आरटीआई एप्लीकेशन मॉनिटरिंग एण्ड ट्रेकिंग स्सिटम के माध्यम से सूचना के अधिकार के अंतर्गत मिले आवेदनों का कार्य संचालन करने के निर्देश सभी संभागों के संयुक्त आयुक्त और समस्त प्रशासन/अंकेक्षण उप आयुक्त और सहायक आयुक्त को दिये गये है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक श्री केदार शर्मा ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को नये साफ्टवेयर के उपयोग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भेजे हैं। आवेदनों के पंजीयन और कार्यालय में प्राप्त होने की सूचना आवेदक के मोबाईल नम्बर और ईमेल आईडी पर दी जायेगी। आवेदन की पंजीयन कार्यवाही हो जाने के बाद निर्धारित समय सीमा में की जाने वाली कार्यवाहियाँ समय-समय पर साफ्टवेयर में दर्ज करवाई जायेंगी।

आवेदन से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ विभागीय पोर्टल में दर्ज होने उपरांत आवेदन का निराकरण अथवा निर्णय किये जाने की जानकारी भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। संबंधित आवेदक भी निराकरण की स्थिति पोर्टल के पब्लिक लॉगिन में जान सकेगा।

सूचना के अधिकार के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत आवेदनों और द्वितीय अपील प्रकरणों का संधारण और अमल मैनुअल तरीके से होने से जानकारी इकट्ठी करने में असुविधा होती रही है। नये साफ्टवेयर से मध्यप्रदेश के समस्त सहकारिता कार्यालयों जहाँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है, कार्य संचालन में आसानी होगी साथ ही पारदर्शिता की दृष्टि से भी नयी व्यवस्था उपयोगी सिद्ध होगी।

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