इंदौर। SHRI GURU GOBIND SINGH LAW COLLEGE के डायरेक्ट जीजीसी भाटिया के खिलाफ उपभोक्ता फोरम ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट पन्ना निवासी छात्रा अनुराधा साहू के केस में जारी किया गया है। इससे पहले फोरम ने कॉलेज के खिलाफ सेवा में कमी के मामले में आरोप प्रमाणित पाया था।
जिला उपभोक्ता फोरम में दायर परिवाद के अनुसार पन्ना निवासी अनुराधा साहू ने श्री गुरु गोविंदसिंह लॉ कॉलेज में एलएलबी ऑनर्स में प्रवेश लिया था। उसने कॉलेज फीस 10 हजार रुपए, होस्टल के लिए 36 हजार रुपए जमा किए थे। बाद में उसे पता चला कि कॉलेज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं है। इस कारण उसे परीक्षा प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ। इस पर परिवादी ने फोरम में परिवाद लगाया था। फोरम ने सुनवाई के बाद फीस आदि के 71 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश कॉलेज के डायरेक्टर को दिया था।
डायरेक्टर ने जिला उपभोक्ता फोरम का आदेश नहीं माना और भुगतान नहीं किया। परिवादी के वकील ताराचंद साहू के मुताबिक फोरम ने सुनवाई के बाद डायरेक्टर जीजीसी भाटिया का गिरफ्तारी वारंट जारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए एसपी को पत्र लिखा है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।