जबलपुर। जबलपुर हाई कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस विभाग के डीजी और होशंगाबाद एसपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही उन्हें 12 फरवरी 2019 में कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश भी दिये हैं।
सेवानिवृत्त टीआई रूप सिंह विश्वकर्मा ने एक याचिका दायर की थी। दायर याचिका में कहा गया था कि टीआई रूपसिंह विश्वकर्मा को साल 2006 में पदोन्नति मिली थी। जिसके बाद उन्हें बढ़ी हुई तनख्वाह भी मिलने लगी, लेकिन एक साल बाद ही पुलिस विभाग ने उन्हें एक नोटिस दिया। जिसमें उनका डिमोसन और एक साल तक बढ़ी सैलेरी के पैसे वापिस करने की बात कही गई।
टीआई विश्वकर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते हुये कोर्ट ने 2018 में रूप सिंह के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी उन्हें गृह विभाग से राशि नहीं दी गई। लिहाजा विश्वकर्मा ने कोर्ट अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दायर कर दी। हाईकोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, डीजी और होशंगाबाद पुलिस अधीक्षक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।