भोपाल। मध्यप्रदेश के 10 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारियों से जुड़ी खबर आ रही है। अब दुकान का गुमाश्ता नवीनीकरण के लिए किसी ऐजेंट या क्लर्क को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने गुमाश्ता कानून में परिवर्तन कर दिया है।
श्रम मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज इसकी घोषणा की। श्रम मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आज भोपाल में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुमाश्ता कानून में नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस निर्णय से 10 लाख से अधिक छोटे व्यवसाई लाभान्वित होंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लगभग 10 लाख दुकान एवं स्थापना वर्तमान में गुमाश्ता पंजीयन में पंजीकृत हैं। यह पंजीयन 5 वर्ष के लिये होता है। इसलिये लगभग 2 लाख दुकान और स्थापना नवीनीकरण के लिये प्रतिवर्ष आवेदन करती हैं। इसके अतिरिक्त लगभग एक लाख आवेदन प्रतिवर्ष नवीन पंजीयन के लिये प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ऑॅनलाइन प्रक्रिया से प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख दुकान एवं स्थापना को लाभ होगा।