इंदौर। स्पेशल कोर्ट ने जेल विभाग ( Jail department ) के तत्कालीन उप सचिव दशरथ कुमार ( Dashrath Kumar ) को भ्रष्टाचार का दोषी प्रमाणित पाते हुए 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। जेल अधीक्षक शैफाली तिवारी ( Jail Superintendent Shefali Tiwari ) ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की थी कि इंदौर ( INDORE ) में आधिकारिक दौरे के समय उप सचिव ने होटल में खाने का बिल चुकाने के लिए उन्हे मजबूर किया।
जेल विभाग का तत्कालीन उप सचिव दशरथ कुमार ( Deputy Secretary Dashrath Kumar ) 08 अगस्त 2014 से 09 अगस्त 2014 तक इंदौर प्रवास पर आए थे। वह होटल बलवास इंटरनेशनल ( Hotel Balwas International ) में ठहरे। यहां ठहरने और भोजन का 3762 रुपए बिल बना। श्री दशरथ ने जेल प्रहरी के माध्यम से जेल अधीक्षक शैफाली तिवारी को सूचना भेजी और बिल भुगतान का दबाव बनाया।
1 सितंबर 2014 को शैफाली तिवारी ने अपने ATM कार्ड से बिल भुगतान कर दिया। उन्होंने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की। लोकायुक्त पुलिस ने जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 डी और 13(2) के तहत कायमी की। पड़ताल में पता चला कि दशरथ DPC संबंधी कार्रवाई में पदोन्नाति बैठक की ग्रेडिंग के लिए इंदौर आए थे। स्पेशल जज जेपी सिंह ने आरोपित पर एक हजार रुपए अर्थदंड भी किया।