5 लाख तक की आय करमुक्त नहीं की, स्लैब बदला है | NATIONAL NEWS

Bhopal Samachar
मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वाले नौकरीपेशा लोगों को टैक्स से पूरी तरह छूट देने का वादा किया है। हालांकि 5 लाख से ज़्यादा कमाई होने पर इनकम टैक्स के लिए 2.5 लाख वाला पुराना टैक्स स्लैब फॉर्मूला ही लागू रहेगा। सरकार के इस फैसले से पांच लाख से ऊपर आय वालों को 13 हजार रुपये का फायदा होगा। 

5 लाख कमाई वाला एक आदमी करीब 12,500 रुपए बचा सकेगा, 4% सेस जोड़ दें तो ये बचत 13000 हो जाती है। बता दें कि 5 से 10 लाख आमदनी वालों के लिए अब भी 20% और 10 लाख से ज्यादा वालों के लिए 30% इनकम टैक्स लागू रहेगा। सरकार के इस ऐलान से 3 करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर को फायदा होने का अनुमान है। 2.40 लाख रुपये तक किराया से इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 1.80 लाख रुपये थी। वित्त वर्ष 2020 के लिए 40 हजार रुपये तक की ब्याज इनकम पर TDS नहीं देना होगा। 

पहले ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा 10,000 रुपए थी। यह छूट पोस्ट ऑफिस और बैंक में पैसा जमा करने पर पर आपको मिलने वाले कुल ब्याज के लिए है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बैंकों और डाक खाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालना 40000 रुपये तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है। अभी छूट 10000 रुपये तक के ब्याज पर थी। सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की है।

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