भोपाल। यदि हॉकर्स आपके घर गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे तो यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास डिजिटल बैलेंस है या नहीं। यदि हॉकर्स आपको बिना तौले सिलेंडर दे तो तो बिल पर क्राॅस का निशान लगा दें। साथ ही गैस एजेंसी के फोन नंबर पर तत्काल इसकी शिकायत भी कर दें।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने यह निर्णय लेकर वितरकों को हिदायत दी है कि सिलेंडर सप्लाई करने वाले वाहनों पर यह बैलेंस अनिवार्य तौर पर रखा जाए। पिछले दिनों चेकिंग के दौरान सामने आईं शिकायतों के बाद एसोसिएशन ने इस मामले में रवैया सख्त कर लिया है। संगठन के स्टेट प्रेसीडेंट आरके गुप्ता ने बताया कि वैसे तो यह प्रावधान पहले से ही है, लेकिन अब वितरकों ने यह अनिवार्य कर दिया है।
यदि किसी हाॅकर ने सिलेंडर का वजन तौलने में आना कानी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता इस बारे में वितरक से शिकायत कर सकते हैं। गुप्ता ने बताया कि घरेलू भरे हुए सिलेंडर में रसोई गैस का नेट वेट यानी शुद्ध वजन 14 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। खाली सिलेंडर का वजन यानी टियर वेट सिलेंडर पर अंकित होता है। तौल में कुल वजन में से सिलेंडर का वजन घटाने के बाद 14 किलो 200 ग्राम बचना चाहिए।