BHOPAL में बोरिंग के लिए मोहल्ला पंचायत की NOC जरूरी | MP NEWS

दीपक विश्वकर्मा/भोपाल। राजधानी में जलसंकट के चलते बोरिंग की अनुमति के लिए नया प्लान बनाया गया है। अब बोरिंग के लिए आसपास के करीब 40 लोगों की सहमति लेनी होगा। जरूरत पड़ने पर ये 40 लोग भी उस बोरिंग का उपयोग कर सकते हैं। सरकार भी जलसंकट ( water crisis ) के दौरान बोरिंग को अधिग्रहित कर सकती है। इन शर्तों के आधार पर ही बोरिंग की अनुमति दी जाएगी। इस तरह का प्लान हुजूर SDM राजकुमार खत्री ( Rajkumar Khatri ) ने तैयार किया है।

बोरिंग की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के जोनल ऑफिसर से भी NOC लेनी होगी। PHE के इंजीनियर भी इस पर मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद सहमति देंगे। मौका परीक्षण के बाद दी गई सहमति के आधार पर संबंधित क्षेत्र का SDM बोरिंग के लिए अनुमति जारी करेगा।

बड़ी संख्या में आ रहे आवेदन

मालूम हो कि बीते तीन साल में लगातार सामान्य से 25 से 31 फीसदी तक कम बारिश होने की स्थिति में कलेक्टर डॉ. सुदाम पी खाडे ( Dr. Sudam P Khade ) ने राजधानी को जल जरूरत पर आसपास के 40 लोग भी कर सकेंगे बोरिंग का उपयोग अभाव ग्रस्त घोषित करते हुए नई बोरिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बोरिंग के लिए संबंधित क्षेत्र के SDM के पास बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। आवेदनों की संख्या को देखते हुए ही कड़े मापदंड बनाए जा रहे हैं।

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