इंदौर। वर्तमान भाजपा विधायक और मप्र के पूर्व पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री रहे सुरेन्द्र पटवा ( Surendra Patwa ) की संभावित विदेश यात्राओं पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पटवा बैंक के विलफुल डिफाॅल्टर हैं। उन पर 35 करोड़ रुपए का लोन है। हाईकोर्ट ने मैसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के सभी डायरेक्टरों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पटवा को डिफाल्टर घोषित किए जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
सुरेन्द्र पटवा मैसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों में से एक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंपनी के डायरेक्टरों को विलफुल डिफाॅल्टर घोषित करते हुए ऋण वसूली की मांग की थी। बैंक के इस कदम के खिलाफ सुरेन्द्र पटवा मप्र उच्च न्यायालय (MP High Court ) की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर कर विलफुल डिफाल्टर घोषित नहीं किए जाने की मांग की थी।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पटवा को विलफुल डिफाल्टर घोषित किए जाने के मामले में स्थगन तभी मिलेगा जब वे और कंपनी के अन्य निदेशक अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और विदेश जाने से पहले कोर्ट की अनुमति प्राप्त करेंगे। उल्लेखनीय है कि पटवा की कंपनी पर बैंक के लगभग 35 करोड़ रुपए बकाया है। पटवा का इंदौर में शोरूम है और यहीं से ही उन्होंने बैंक लोन लिया था।