इंदौर। हाईकोर्ट ने शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY HOSPITAL के तत्कालीन अधीक्षक एवं डॉक्टर रामगुलाम राजदान, डॉक्टर बृजेश लाहोटी और डॉक्टर के के अरोड़ा (Dr. RAMGULAM RAZDAN, Dr. BRAJESH LAHOTI, Dr. K.K. ARORA) को दोषी पाया है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आरोप प्रमाणित हुआ है कि इनकी लापरवाही के कारण 2 बच्चों को ऑक्सीजन के स्थान पर बेहोशी की गैस चढ़ा दी गई जिससे बच्चों की मौत हुई। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री निर्मल श्रीवास्तव (EE PWD NIRMAL SHRIVASTAVA) और टेक्नीशियन राजेश चौहान (TECH. RAJESH CHOUHAN) को भी इसके लिए दोषी पाया है।
इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक रामगुलाम राजदान समेत डॉक्टर बृजेश लाहोटी और डॉक्टर के के अरोड़ा, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री निर्मल श्रीवास्तव और टेक्नीशियन राजेश चौहान के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग को आगामी डेढ़ माह में एक्शन प्लान बनाकर अस्पताल में इलाज की व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट के जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डिवीज़न बेंच में यह मामला सुनवाई के लिए आया था, जिसमें कोर्ट ने 24 जनवरी को अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में याचिकाकर्ता मनीष यादव और प्रमोद द्विवेदी ने जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कोर्ट से की थी।
शुक्रवार देर रात इस मामले में आए फैसले पर कोर्ट ने स्वीकार किया कि 2 माह के मासूम मोहम्मद हसन पिता इब्राहिम समेत 1 अन्य बच्चे की मौत अस्पताल के पीडियाट्रिक ओटी में ऑक्सीजन के स्थान पर बेहोश करने वाली गैस की सप्लाई करने से हुई थी। लिहाजा बच्चों की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर समेत अस्पताल प्रशासन है।