FLAT-DUPLEX-BUNGALOW पर GST घटाई | BUSINESS NEWS

Bhopal Samachar
नई दिल्‍ली। सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। अब मकानों (PROPERTY) पर जीएसटी की घरें घटाईं जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया है। इसके चलते अब अफोर्डेबल मकानों पर जीएसटी की दरें कम होंगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निर्माणाधीन फ्लैट के लिए देय GST अब 5% होगा। किफायती आवास पर 1% जीएसटी दर होगी। जेटली ने यह भी कहा कि हमने किफायती आवास की जुड़वां परिभाषा को अपनाया है।

एक कालीन क्षेत्र के आधार पर और दूसरा लागत पर। महानगरों में, किफायती आवास में गिरने के लिए 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया और अपार्टमेंट की 45 लाख रु। गैर महानगरों में, यह 90 वर्ग मीटर और 45 लाख रुपये की लागत होगी। यह 1 अप्रैल से लागू होगा।

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