INDIAN RAILWAY ने टिकट कैंसिलेशन के नियम बदले, पढ़िए क्या हैं नये नियम | NATIONAL NEWS

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NEW DELHI : भारतीय रेलवे की आधिकारिक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म IRCTC के साथ ही अन्य टिकट कैंसिलेशन चार्ज के नियमों में बदलाव किए हैं। ऑनलाइन बुक किए गए टिकट को आप ऑनलाइन ही कैंसल करा सकते हैं। इसके लिए आपको IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही टिकट रद्द कराना होगा। 

इस तरह करें ऑनलाइनट टिकट कैंसल / Do this online ticket ticket cancel

ऑनलाइन बुक किए हुए टिकट को आप IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए कैंसल या रद्द करा सकते हैं।
इसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या ऐप में लॉगइन करना होगा।
इसके बाद आपको बुक्ड टिकट सेक्शन में जाकर उस टिकट का चुनाव कर लें जिसे आप कैंसल कराना चाहते हैं।
टिकट कैंसिलेशन कन्फर्म होने के बाद रिफंड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 3 से 5 दिनों के अंदर आ जाता है।
अगर आप पार्शियल टिकट (आंशिक टिकट) कैंसल कराना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप एक नया ई-रिजर्वेशन स्लिप प्रिंट करा लें।

टिकट कैंसिलेशन के नए नियम / New rules for ticket cancellation


अगर कन्फर्म्ड टिकट को ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर के 48 घंटे या उससे पहले कैंसल कराते हैं तो आपको फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। 48 घंटे पहले कैंसल किए जाने वाले कन्फर्म्ड टिकट के लिए नीचे दिए गए श्रेणी के मुताबिक चार्ज किया जाता है।

एसी प्रथम श्रेणी (AC First Tier) या एक्जीक्यूटिव श्रेणी (EC) के लिए 240 रुपये चार्ज किए जाते हैं। एसी द्वितीय श्रेणी (AC Second Tier) के लिए 200 रुपये चार्ज किए जाते हैं। एसी तृतीय श्रेणी (AC Third Tier) या एसी इकोनॉमी तृतीय श्रेणी  (AC Third Tier Economy )या एसी चेयर कार (AC Chair Car) के लिए 180 रुपये चार्ज किए जाते हैं। स्लीपर क्लास (Sleeper Class) के लिए 120 रुपये चार्ज किए जाते हैं। सेकेंड सीटिंग (Second Sitting) क्लास के लिए 60 रुपये चार्ज किए जाते हैं।

कन्फर्म्ड टिकट के लिए शेड्यूल्ड डिपार्चर के 48 घंटे पहले से 12 घंटे पहले तक टिकट के मूल्य का 25 फीसद चार्ज किया जाता है। ट्रेन खुलने से 12 घंटे पहले से 4 घंटे पहले के बीच टिकट के मूल्य का 50 फीसद चार्ज किया जाता है। ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले तक RAC ई-टिकट को कैंसल नहीं किया गया या फिर TDR नहीं फाइल किया गया (अगर ट्रेन कैंसल न हुआ हो) तो रिफंड मिलेगा।

तत्काल ई-टिकट कैंसल कराने के नियम / New rules for ticket cancellation


कन्फर्म्ड तत्काल टिकट कैंसल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। वेटिंग तत्काल टिकट के लिए रेलवे का सामान्य नियम लागू होगा।

ट्रेन कैंसल होने पर ई-टिकट कैंसल कराने के नियम / The rules for canceling the e-ticket if the train is canceled


अगर किसी कारणवश यात्रा के दिन ट्रेन कैंसल हो जाता है तो आपको शेड्यूल्ड डिपार्चर के तीन दिन के अंदर तक पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। वेटिंग टिकट के लिए रेलवे के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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