भोपाल। राज्य शासन के वचन-पत्र के परिपालन में प्रत्येक जिले में विद्युत वितरण कम्पनी के वितरण केन्द्र स्तर पर गलत विद्युत देयकों के निराकरण के लिये समिति का गठन किया जा रहा है। समिति में विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंधक संयोजक सदस्य होंगे। समिति में प्रभारी मंत्री द्वारा 6 अशासकीय सदस्य नामांकित किये जायेंगे।
समिति में एक-एक जनपद पंचायत के सदस्य, नगरीय क्षेत्र में पार्षद, कृषि/व्यावसायिक उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता और दो महिला सदस्य होंगी। समिति की बैठक प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे वितरण केन्द्र/जोन पर होगी। इस दिन अवकाश होने पर अगले कार्य-दिवस में बैठक होगी। बैठक का कोरम कम से कम 3 सदस्य का होगा।
गलत विद्युत देयकों के निराकरण संबंधी आवेदन मिलने पर विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंधक के माध्यम से समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति की अनुशंसा के 3 दिन के भीतर सदस्य संयोजक द्वारा वितरण कम्पनी के उप महाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री को भेज दिया जायेगा। आवश्यकता अनुसार बिल सुधार की कार्यवाही 7 दिन में कर समिति को सूचना दी जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही से समिति के संतुष्ट नहीं होने पर मामला अधीक्षण अभियंता/महाप्रबंधक को भेजा जायेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।