भोपाल। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा कंपनी के 9 दिवगंत कर्मचारियों के आश्रितों को उनकी योग्यतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने संबंधित अधिकारियों को अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। बता दें कि बिजली विभाग एवं बिजली कंपनी के कर्मचारियों के आश्रित पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे थे।
बिजली कंपनी के मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के मामले में प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने करीब 10 साल पहले भी रोक लगाई थी। कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसके बाद सरकार ने इसे फिर से शुरू किया था लेकिन छह माह पहले फिर से रोक लगा दी थी। विरोध के स्वर उठने पर अब इसे फिर से अनुकंपा नियुक्ति पर लगी रोक हटाने का फैसला सरकार ने किया था।
म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के सदस्य (विधि) चयन के लिए समिति गठित
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सदस्य (विधि) की नियुक्ति के लिये पैनल चयन समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एच.पी. सिंह होंगे। मुख्य सचिव एस.आर. मोहन्ती और अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सदस्य होंगे।