भोपाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कांग्रेस विधायक एवं मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सांवेर से विधायक तुलसी सिलावट आचार संहिता के फेर में फंस गए हैं। हाईकोर्ट में उनके चुनाव को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सिलावट सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सिलावट के चुनाव को चुनौती पूर्व विधायक और भाजपा की ओर से उम्मीदवार रहे डॉ. राजेश सोनकर ने दी है। सोनकर की चुनाव याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने मंत्री सिलावट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भाजपा के उम्मीदवार राजेश सोनकर की ओर से दायर याचिका में मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा गलत नामांकन भरने, जानकारी छिपाने की बात लिखी गई है। कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को करेगी।
बताया जा रहा है कि इसी विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार राहुल सिलावट की चुनाव याचिका पर भी नोटिस जारी किए है। याचिकाकर्ताओं की और से पक्ष अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव एवं हर्षवर्धन शर्मा ने रखा।