भोपाल। मध्यप्रदेश के शहरी बेरोजगारों को कम से कम 100 दिन प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी वाली योजना 'युवा स्वाभिमान योजना' (MADHYA PRADESH YUVA SWABHIMAN YOJANA) से संबंधित नीतिगत निर्णय लेने तथा विस्तृत प्रावधानों को उपबंधित एवं संशोधित करने के लिये मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय परिचालन समिति का गठन किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
परिचालन समिति में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास सदस्य सचिव होंगे। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव वित्त, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास तथा प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को समिति का सदस्य बनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में निवासरत 21 से 30 वर्ष तक के आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाने एवं उनकी रुचि अनुसार ऐसे क्षेत्र (ट्रेड) में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लिये युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है।