सतना। 4 साल की मासूम छात्रा का बलात्कार करने वाले अध्यापक महेन्द्र सिंह गोंड़ का डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। उसे जबलपुर में फांसी दी जाएगी। सजा-ए-मौत की तारीख 2 मार्च तय की गई है। फांसी का समय सुबह 5 बजे होगा। इससे पहले शिक्षक ने हाईकोर्ट में माफी की अपील की थी परंतु वो खारिज हो गई। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश शर्मा की अदालत ने बलात्कार का डेथ वारंट जारी किया।
कोर्ट ने जबलपुर के केंद्रीय कारागार अधीक्षक को जारी किए गए डेथ वारंट में 27 वर्षीय दुष्कर्मी महेन्द्र सिंह गोंड़ पिता कोदूलाल उर्फ राजबहादुर सिंह के रहने वाले पन्ना चौकी परसमनिया को 2 मार्च को तड़के 5 बजे फांसी पर तब तक लटकाए रखने के निर्देश दिए हैं, जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। अदालत ने वारंट का निष्पादन करने के बाद सूचित किए जाने के भी आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि, उचेहरा थाना इलाके के परसमनिया में गत वर्ष 1 जुलाई 2018 की रात 4 साल की एक मासूम को अगवा कर बलात्कार करने के आरोप में महेन्द्र सिंह गोंड़ को गिरफ्तार कर लिया गया था। पीडि़ता की हालत गंभीर होने पर घटना के दूसरे दिन ही तत्कालीन कलेक्टर मुकेश शुक्ला ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात कर पीडि़ता को एयरलिफ्ट कराते हुए नई दिल्ली स्थित एम्स में उपचार हेतु भर्ती कराया था।