ग्वालियर। VEDANT HOSPITAL Cosmetic Surgery and Maternity Hospital, Gwalior एवं डॉक्टर नमिता अग्रवाल (DOCTOR NAMITA AGRAWAL General Surgeon) को जिला उपभोक्ता फोरम (CONSUMER FORUM) ने सेवा में कमी का दोषी पाते हुए आदेशित किया है कि वो मरीज को उसके ऑपरेशन पर हुआ सारा खर्चा लौटाएं एवं 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति अदा करें।
थाटीपुर इलाके में रहने वाली पुष्पा देवी नाम की महिला को जुलाई 2013 में पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। उसने मुरार के वेदांत हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया, जहां उसे पित्त की थैली में पथरी होने का हवाला देकर ऑपरेशन की सलाह दी गई। महिला ने करीब 50 हजार रुपए खर्च करने के बाद अपना ऑपरेशन करवाया, लेकिन उसके पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ, जबकि नर्सिंग होम का दावा था कि ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा।
इसके बाद महिला ने जयारोग्य चिकित्सालय में अपना इलाज करवाया। महिला के दोबारा ऑपरेशन के बाद उसे आराम मिल सका। इसके बाद महिला ने अक्टूबर 2014 में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में वेदांत हॉस्पिटल और डॉ नमिता अग्रवाल के खिलाफ केस दायर किया। जहां फोरम ने महिला की शिकायत को सही पाते हुए नर्सिंग होम और डॉक्टर नमिता अग्रवाल पर संयुक्त रूप से एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।