भोपाल। आयुक्त कोष एवं लेखा ने परिपत्र जारी कर सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों (Karmachariyo) को सातवें वेतनमान (Seventh pay scale) के वेतन निर्धारण के ऐरियर्स (Airiers) की राशि की दूसरी किश्त जो मई 2019 में दी जानी है, तभी दी जायेगी जब कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन संयुक्त संचालक कोष (Joint Director Fund) एवं लेखा से करा लिया जाए। वर्तमान में प्रदेश के केवल 59 प्रतिशत कर्मचारियों का ही वेतन निर्धारण का अनुमोदन कोष एवं लेखा द्वारा किया गया है। अभी भी 41 प्रतिशत लगभग 1 लाख 80 कर्मचारियों का वेतन निर्धारण का अनुमोदन होना है।
आयुक्त कोष एवं लेखा ने 41 प्रतिशत कर्मचारियों के लिये एक माह का ही समय उपलब्ध कराया है, इतने कम समय में 1 लाख 80 हजार कर्मचारियों का वेतन निर्धारण का अनुमोदन नही हो पायेगा जिस कारण से प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के ऐरियर्स की दूसरी किस्त नही मिल पायेगी जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ रहा है। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रमुख सचिव वित्त को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि जिस प्रकार प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को प्रथम किस्त के समान ही वेतन निर्धारण के ऐरियर्स की दूसरी किश्त भी मई 2019 में ही बिना वेतन निर्धारण का अनुमोदन कराये दी जाए।
विदित है कि प्रदेश के लगभग 4 लाख 50 हजार अधिकारी कर्मचारियों का सातवे वेतनमान में वेतन निर्धारण कर दिनॉक 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक का 18 माह का ऐरियर्स तीन समान किश्तों में देने का निर्णय लिया गया था। प्रथम किश्त मई 2018 में दी गई जबकि दूसरी किश्त मई 2019 एवं तीसरी किश्त मई 2020 में दी जानी है। किश्त की राशि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शतप्रतिशत नगद दी जायेगी जबकि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को किश्त की राशि का 50 प्रतिशत नगद एवं 50 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि खाते में डाला जायेगा एवं प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों की शत प्रतिशत राशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेंगी।